होम / Bihar News: 10 हजार जुर्माना और आजीवन कारावास, कोर्ट ने बिहार के सीरियल किलर को सुनाई सजा

Bihar News: 10 हजार जुर्माना और आजीवन कारावास, कोर्ट ने बिहार के सीरियल किलर को सुनाई सजा

• LAST UPDATED : March 16, 2024

India News Bihar (इंडिया न्यूज़), Bihar News: बिहार के अररिया जिले के वार्ड नंबर 1 निवासी मोहम्मद रजी अहमद को गुरुग्राम की एक अदालत ने एक जघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अहमद पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मूल रूप से सदर थाना क्षेत्र में एक फुटपाथ विक्रेता की हत्या के मामले में उनकी सजा साबित हुई थी। इसके अलावा, अहमद को हत्या के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह है पूरा मामला (Bihar News )

11 नवंबर 2020 को एक युवक ने सेक्टर-29 थाने में सूचना दी थी कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स के पास एक शव पड़ा है और कुत्ते उसे नोच रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इसके बाद खुलासा हुआ कि मोहम्मद रजी अहमद ने इस युवक की गला रेतकर हत्या की थी।

ये घटना 10 नवंबर 2020 को सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस को जांच में पता था कि अहमद ने एक रेहड़ी वाले को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने उसे इस अपराध का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें अपर सत्र एवं न्यायाधीश रूपम की अदालत का फैसला भी शामिल है।

अहमद की गिरफ्तारी के बाद सेक्टर-40 में सुरक्षाकर्मी की हत्या और सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का खुलासा हुआ। इससे पता चला कि अहमद एक सीरियल किलर था जिसने कई आपराधिक वारदातों में हिस्सा लिया था।

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox