India News(इंडिया न्यूज़) Mutilated Note Exchange: लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या फटा हुआ नोट बैंक वापस लेता है की नहीं? वहीं, जब नंबर के पास नोट फट जाता है तो उसका उसका चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नोट फटने के बाद आप कैसे पूरा पैसा पा सकते हैं।
कई बार बैंक फटे नोट लेने से इनकार कर देता हैं। ऐसे में आपको RBI के नियम जानना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक कोई भी बैंक ग्राहकों को पुराने फटे नोट के बदले दूसरा नोट देगा। हालांकि, इसमें कुछ नियम भी हैं, जैसे अगर नोट ज्यादा फटा है तो कुछ पैसे कट जाते हैं।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, व्यक्ति एक बार में 20 नोट का एक्सचेंज करा सकता है। हालांकि, इसकी कीमत 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपने नजदीकी बैंक या आरबीआई कार्यालय में जाकर आसानी से अपने नोट बदल सकते हैं।
कई बार एटीएम से खराब या फटा नोट निकल आते हैं। ऐसे में आपको बैंक में जाना होगा जिसके पास एटीएम है और बैंक शाखा को लिखित में पूरा मामला बताना होगा। इसके साथ ही एटीएम स्लिप भी दिखानी होगी। वहीं एटीएम स्लिप न होने की स्थिति में मोबाइल पर आए एसएमएस की जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही आपके नोट आसानी से बदले जा सकेंगे।
फटे हुए नोटों के मामले में बैंक कुछ हिस्सा काटकर पैसा वापस कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर 2000 रुपए के नोट का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, अगर क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको आधा पैसा मिलेगा। इसी तरह, अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और अगर 39 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको आधा पैसा मिलेगा।
इसी तरह, अगर 10,20,50 रुपये के फटे हुए नोट, जिनमें से कम से कम पचास प्रतिशत सुरक्षित हैं, तो आपको उनके बदले में उसी मूल्य का एक और नोट वापस मिल जाएगा। आपको बता दें कि नोट एक्सचेंज से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए आप आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।
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