India News Bihar (इंडिया न्यूज), Government Scheme: बिहार सरकार ने विधवा महिलाओं के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पिता का निधन हो चुका है और उनकी मां विधवा हैं। योजना के तहत, प्रति माह 4000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकारी बच्चे के घर जाकर जांच करते हैं कि बच्चे को वास्तव में मदद की आवश्यकता है या नहीं। जांच पूरी होने पर और सभी शर्तें पूरी होने पर, बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय शहर में 95 हजार रुपये और गांव में 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, बच्चे के पिता की मृत्यु हो चुकी हो और बच्चा अपनी मां के साथ रहता हो। एक मां के अधिकतम दो बच्चों को ही यह सहायता दी जाएगी। यह सहायता बच्चे के 18 साल का होने तक या तीन साल तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा 12 साल का है, तो उसे तीन साल तक सहायता मिलेगी। लेकिन यदि कोई बच्चा 17 साल का है, तो उसे केवल एक साल तक सहायता मिलेगी, यानी 18 साल का होने तक।
– आय प्रमाण पत्र
– बीपीएल सूची की छाया प्रति
– पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
– आवेदक और बच्चे का फोटो
– संयुक्त बचत खाता पासबुक
– आधार कार्ड
– मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
बिहार सरकार की यह योजना उन विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आगे बढ़ने के साधन नहीं हैं। यह योजना उनके जीवन को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें।