India News Bihar (इंडिया न्यूज), Anti Paper Leak Bill: बिहार में नीतीश सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पेश किया है। एंटी पेपर लीक बिल के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बिहार विधानसभा में बुधवार को नीतीश कुमार सरकार ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और धांधली पर काबू पाना है। इस विधेयक के तहत दोषियों को तीन से दस साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, जिससे मामले की गंभीरता को दर्शाया गया है।
विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के कुछ ही समय बाद, सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के चार एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने हजारीबाग में एनटीए ट्रंक से नीट-यूजी का पेपर चुराने के आरोप में पंकज कुमार उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया, जो जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 2017 बैच का सिविल इंजीनियर है।
बिहार में दर्ज पेपर लीक मामला सीबीआई की एफआईआर से संबंधित है, जबकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दर्ज FIR और ये मामला उम्मीदवारों के धोखाधड़ी से जुड़ी हुई हैं। NEET-UG परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाता है, जो MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस साल 5 मई को परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी केंद्र भी शामिल थे। इस परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे।