India News Bihar (इंडिया न्यूज), BH Number Plate: भारत सरकार ने बीएच (भारत) नंबर के लिए टैक्स प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पहले, बीएच नंबर के लिए वाहन मालिकों को दो वर्ष का टैक्स जमा करना होता था, जिसे दो वर्ष बाद रिन्यू किया जा सकता था। अब इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए, 14 वर्ष का एकमुश्त टैक्स जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है, क्योंकि पहले कई वाहन मालिक टैक्स रिन्यूवल नहीं कराते थे, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब, जो लोग पहले दो वर्ष के लिए बीएच नंबर ले चुके हैं, उन्हें शेष 12 वर्षों का टैक्स जमा करना होगा।
परिवहन विभाग ने 731 वाहन मालिकों को 60 दिन के भीतर टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा करें और सरकार को वित्तीय हानि से बचाया जा सके।
बीएच नंबर प्लेट का मुख्य लाभ यह है कि सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में कार्यरत व्यक्ति, जिनका स्थानांतरण अक्सर होता है, उन्हें हर राज्य में नई नंबर प्लेट लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह व्यवस्था खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू, रक्षा विभाग, और ऐसे निजी क्षेत्रों में काम करते हैं जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो।
इस नीति के लागू होने से उम्मीद है कि सरकारी राजस्व में सुधार होगा और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। यह वाहन मालिकों को लंबे समय की सुरक्षा भी प्रदान करेगा, जिससे वे अपने वाहन को देश के किसी भी हिस्से में बिना झंझट के चला सकेंगे।