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Bihar examination: नए पेपरलीक रोधी कानून के दायरे में आएंगे ये एग्जाम, जानें यहां

• LAST UPDATED : July 25, 2024

India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar examination: बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए तीन नए कड़े कानून पास किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना है। नए कानूनों के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

10 साल की होगी सजा

पहले कानून के तहत, किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की स्थिति में दोषियों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे, जिससे कि कार्रवाई तेजी से की जा सके।

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कानून के दायरे में ये संस्थान

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC)

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC)

केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC)

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

आरोपियों से होगी परीक्षा खर्च की वसूली

दूसरे कानून में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से संबंधित प्रश्न पत्र लीक पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और सेवा समाप्ति की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही, परीक्षा के आयोजन में हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी। यदि जांच में संगठित गिरोहों की संलिप्तता सामने आती है, तो 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही दोषियों की संपत्तियों की भी जब्ती हो सकती है।

तीसरे कानून के तहत, राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को कवर किया जाएगा। इन कानूनों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है, और पेपर लीक की घटनाओं को रोकना है।

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