सुरक्षा को लेकर बिहार का बड़ा फैसला, 28 हज़ार से अधिक स्कूलों को मिलेगी नाईट गार्ड

India News (इंडिया न्यूज़), Bihar: बिहार के पटना के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। युवाओं को। मिलेगा अब रोज़गार साथ ही साथ सुरक्षा मिलेगी बिहार के 28 हज़ार के अधिक स्कूलों को। बिहार के युवाओं को एक नया अवसर मिलने जा रहा है जहा वे नौकरी कर खुद के पैरों पर खड़े होने का एक कदम बढ़ा sakte है वहीं दूसरी तरफ इस नाईट गार्ड की नौकरी से स्कूलों में भी तैनाती दी जाएगी। शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा निश्चित किया गया है जिसके तहत ना केवल आस पास के गांव के युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा बल्कि स्कूलों में भी सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे स्कूलों होने जाने वाली घटनाओं पर रोक लगाया जा सकेगा। फैसले के तहत हर युवा को महीने के पांच हज़ार रुपए वेतन मिल सकेगा।

6 हज़ार स्कूलों में पहले से ही थी नाईट गार्ड की व्यवस्था

शिक्षा विभाग ने इस बात की पुष्टि की है की हर स्कूलों में बेंच, डेस्क, पंखे, बल्ब इत्यादि की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लाइब्रेरी, lab, ग्राउंड, स्मार्ट टीवी क्लास का भी प्रबंध किया गया है। कुछ स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था शुरू से चलती आ रही है। कंप्यूटर्स के लिए अलग से लैब बनाया गया है।

अभी भी करीबन 28201 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है
वर्तमान की बात की जाए तो अभी भी कई स्कूलों में नाईट गार्ड की व्यवस्था नहीं है। राज्य में कुल मिला के 29019 स्कूल है, सिर्फ उन्ही स्कूलों में प्रबंध किया गया है जिसमे आईसीटी लैब की स्थापना की गई है, और ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 889 है। स्कूलों में नाईट गार्ड की ज़रूरत महसूस की गई है क्यूंकि अधिक स्कूलों में महंगे समान के उपलब्ध होने के वजह से एक चोरी की चिंता सताती रहती है।

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पुरुष बावर्ची को भी नाइट गार्ड के तौर पर रखने की अनुमति होगी

एमडीएम योजना के अंतर्गत स्कूलों में काम कर रहे रसोइयों को भी रात्रि प्रहरी के रूप में रखने की अनुमति दी गई है, पर उन स्कूलों में हाउसकीपिंग एजेंसी के सफाई कर्मी को यह ज़िम्मा नहीं प्रदान किया जाएगा। साथ ही यह भी फैसला हुआ है की जो भी नाइट गार्ड के लिए चुने जाएंगे उन्हे मध्य स्कूलों में कार्य करने की कोई अनुमति नही होगी।

चोरी या किसी भी तरह के नुकसान के होने पर एजेंसी को करना होगा भुगतान

रात्रि प्रहरी के दौरान अगर किसी भी स्कूल में किसी प्रकार की चोरी होती है तो ज़िम्मेदार संबंधित एजेंसी की मानी जाएगी। जितने समान का नुकसान होगा उसकी कटौती जिला पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के मासिक बिल से की जाएगी।

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Anubhawmani Tripathi

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