Bihar crime
India News (इंडिया न्यूज़), Bihar: बिहार के समस्तीपुर से कमर सामने आ रही है जिसमें दो आरोपियों को बच्चों की तस्करी के सजा में 14 वर्ष का करवा सुनाया गया और साथ ही साथ 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया। समय पर जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने कारावास और बढ़ा दिया जाएगा। आरोपियों की पहचान मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद तौकीर के नाम से हुई है। समस्तीपुर न्यायालय में दोनों को 10 वर्षीय से बच्चे की तस्करी के मामले में सज़ा सुनाई गई। दोनों आरोपियों को धारा 370 के तहत दोषी पाया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई 2021 से शुरू कर दी थी। जब समस्तीपुर जंक्शन जंक्शन पर आरोपियों को बच्चों के साथ देखा था और रेलवे पुलिस को आरोपी पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सतर्क किया। इस वक्त आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था और बच्चों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्त में लिया था, और बच्ची को स्वजन के हवाले कर दिया गाया था।
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