India News Bihar (इंडिया न्यूज़), CRPF Constable: बिहार के पटना में एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ के बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है।
सुमित कुमार ने 23 मई 2012 से 4 दिसंबर 2012 तक बिना किसी स्वीकृत छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुमित कुमार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह कैंसर से पीड़ित अपनी मां की देखभाल के लिए छुट्टी पर था। उसने कई बार डाक के माध्यम से छुट्टी के विस्तार की मांग की थी, लेकिन उसे अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस पर सहानुभूति दिखाते हुए फैसला सुनाया कि सुमित कुमार को उसकी सेवाओं में बहाल किया जाए और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जाए।
न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सुमित कुमार की सेवाओं को बहाल करने और कानून के अनुसार उसके मामलों को विनियमित करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सुमित कुमार पर बर्खास्तगी के बजाय जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया और तीन महीने के भीतर आदेश का पालन करने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि सुमित कुमार ने अपनी अनुपस्थिति का उचित कारण बताया और यह उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण था। एकल पीठ द्वारा पहले पारित आदेश को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने सुमित कुमार की बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया। यह निर्णय सुमित कुमार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो अपने पारिवारिक संकट के बावजूद न्याय प्राप्त करने में सफल रहा।
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