India News (इंडिया न्यूज़), Bihar: बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसमें 19 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने बड़ी हैवानियत के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जुर्म के बदले 20 साल की उम्रकैद सुनाई है। इस खबर से पूरे जिले में खलबली मच गई है। हर तरफ लोग बस इसी मामले की चर्चा कर रहे है की कोई इतना कैसे गिर सकता है कि 9 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी को अंजाम दे। जानकारी के मुताबिक बच्ची स्कूल से जब अपने घर की तरफ लौट रही थी इस वक्त अपराधी ने बच्चों को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपी की पहचान राहुल कुमार के नाम से हुई है जिसे मुफस्सिल थाना में 20 साल की उम्र कैद सुनाई गई है। The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) अधिनियम की धारा 5 और 6 में राहुल को दोषी पाकर सजा सुनाई गई है। 20 साल की उम्रकैद के साथ राहुल को 20 हज़ार रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश है। विषेश जज महेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई है।
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आरोपी को सजा सुनाने के साथ-साथ पीड़िता के परिवार को 5 लाख रूपए का मुआवजा सरकार के द्वारा दी जाएगी इसका आदेश भी कोर्ट ने किया। यह घटना 22 फरवरी 2023 की है जब आरोपी 9 साल की बच्ची को अकेला पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। काफी समय से मुकदमा चलने के बाद आखिरकार आरोपी को सजा सुना दी गई।
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