India News Bihar (इंडिया न्यूज), NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को NEET पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन यह माना कि गड़बड़ी केवल पटना और हजारीबाग परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक व्यापक प्रणालीगत विफलता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पेपर लीक से संबंधित ढांचागत खामियों का ध्यान रखा गया है। कोर्ट ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देशित किया है कि वे परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करें और पेपर लीक को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करें।
कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की घटना व्यापक स्तर पर नहीं हुई है, और NTA को भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। अदालत ने NEET की दोबारा परीक्षा की मांग को भी खारिज कर दिया, यह बताते हुए कि पूरे परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 23 जुलाई को 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा था कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी।
CJI ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के री-एग्जाम का फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि CBI की जांच से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह साबित नहीं होता कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। इस प्रकार, कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और NEET परीक्षा के परिणामों को बरकरार रखा।