India News (इंडिया न्यूज़), Bihar: बिहार के Sand Stone Transportation की तरफ तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जुलाई 2024 से जब भी बालू पत्थर की धुलाई की जाएगी बस सिर्फ लाल पट्टी वाले वाहन के द्वारा ही की जाएगी। अन्य किसी वाहन पर इस कार्य का भार नहीं दिया जाएगा। अब कोई भी कारोबारी किसी भी वहां से बालू गिट्टी पत्थर की धुलाई नहीं कर पाएगा। लाल पट्टी वाली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पहले से फोन आने वाले है जिससे यह पहचान उसकी रहेगी कि इस वाहन से सिर्फ बालू पत्थर की धुलाई होगी। इस फैसले का एक कारण यह भी है कि हाईवे पर दूर से ही इन गाड़ियों की पहचान की जा सकेगी। जिस समय की भी बचत होगी और बेवजह किसी वाहन के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगा। शुरुआती दिनों में इस नियम पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। यह नियम जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा
इस नए नियम के अनुसार अब लाल पट्टी वाले वहां से बालू पत्थर की धुलाई की जाएगी पर वहां के चालक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि वहां के चारों तरफ से लाल रंग से पट्टी की जान जरूरी है जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। पट्टी की चौड़ाई कम से कम 20 इंच होनी चाहिए। वहां पर इस लाल रंग का रंगवाना चालक की जिम्मेदारी भी होगी। इतना ही नहीं पट्टी के ऊपर वहां का संबोधित संख्या का मौजूद होना अनिवार्य है। हर वाहन में जीपीएस का लगा होना भी अनिवार्य है।
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