India News Bihar (इंडिया न्यूज), Paper Leak Bill: बिहार में नीतीश सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पेश किया है। इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कानून के अनुसार, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनियों या संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और चार साल के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, गड़बड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी संस्था को करनी होगी।
अगर कोई व्यक्ति या समूह संस्था के साथ मिलकर परीक्षा में धांधली करता है, तो उसे 5 से 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी अधिकारियों के मामले में, पेपर लीक में शामिल होने पर उन्हें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
जांच प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है, जिसमें अब डीएसपी रैंक के अधिकारी पेपर लीक मामलों की जांच करेंगे। यह कानून सुनिश्चित करता है कि दोषी संस्थाओं की संपत्ति भी जब्त की जा सके। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता लाना है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो और वे बिना किसी दबाव के परीक्षा दे सकें। इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।