India News Bihar (इंडिया न्यूज़), Patna HighCourt: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एके-47 केस में बरी कर दिया, क्योंकि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे। अनंत सिंह को पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस नए फैसले से उनके जेल से बाहर आने की संभावना को बल मिला है।
अनंत सिंह, जिन्हें स्थानीय राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है, को पहले मई में 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी गई थी। इस पैरोल के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्रता का अनुभव किया। हालांकि, उनकी जमानत का मामला अभी भी अदालत में चल रहा था और उच्च न्यायालय का यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है।
अनंत सिंह को मोकामा से लगातार चौथी बार विधायक चुना गया था, लेकिन कानूनी समस्याओं के चलते उन्हें अयोग्य ठहराया गया। उनकी जेल की सजा और दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ा था। अब, हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उनके जेल से बाहर आने का मार्ग साफ हो गया है, जो उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है।
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