India News Bihar (इंडिया न्यूज),Rupesh Singh Murder Case: इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह की 2021 में हुई गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है। पटना पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में वे निर्दोष साबित हुए हैं। घटना के बाद कहा गया था कि यह हत्या रोडरेज में की गई थी, जिसमें ऋतुराज नाम के शख्स के साथ तीन और लोग शामिल थे।
घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि मैनेजर रूपेश सिंह की ऋतुराज नाम के शख्स से हाथापाई हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए ऋतुराज ने यह वारदात की। ऋतुराज के अलावा छोटू, सौरभ और आर्यन को आरोपी बनाया गया था। शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। 12 जनवरी 2021 को शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में रूपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या उस समय हुई जब रूपेश पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी करके घर लौट रहे थे।
इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अविनाश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मंगलवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में आरोपी ऋतुराज, जयशंकर, सौरभ कुमार और आर्यन जायसवाल को अदालत ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 लोगों ने गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष अदालत में मामला साबित करने में विफल रहा, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाया कि वे निर्दोष हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
आपको बता दें कि साल 2021 में रूपेश सिंह की हत्या के बाद सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ट्वीट कर लिखा था, सौम्य और कुशल एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश सिंह की असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हत्या से मैं काफी दुखी हूं। मुझे विश्वास है कि अपराधियों की जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। हम सभी शोकाकुल परिवार के साथ हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष निगरानी में विशेष टीम इस हत्याकांड की जांच कर रही थी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के पास से एक बैग में वाहन की नंबर प्लेट भी मिली।