India News Bihar (इंडिया न्यूज), Supreme Court: बिहार सरकार को सोमवार (29 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने के फैसले को रद्द किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई सितंबर में होगी।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को लागू रखने का आदेश दिया है। अब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।